रायपुर: राजधानी रायपुर में 26 और 27 अगस्त को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में शहर की सभी मांस-मटन विक्रेता दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे।
26 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, वहीं 27 अगस्त पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है। इन दोनों धार्मिक अवसरों के चलते नगर निगम ने पूरे रायपुर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशों के अनुपालन में महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने दुकानों को बंद रखने और नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं।
नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक इन दोनों दिनों में मांस-मटन विक्रय स्थलों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। यदि कोई दुकान इन आदेशों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट किया है कि पावन पर्वों के दौरान होटलों और दुकानों में मांस-मटन की बिक्री करने वालों के खिलाफ जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है।
Author: Deepak Mittal









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