नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता समेत छह आरोपी गिरफ्तार

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फर्जी दस्तावेजों से बालिग व विवाहित बताकर कराया प्रसव, नवजात को अन्य व्यक्ति को सौंपने का आरोप

रायपुर :  न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने नाबालिग से लगातार दुष्कर्म, फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसकी उम्र बढ़ाकर बालिग एवं विवाहित दर्शाने तथा प्रसव के बाद नवजात को अन्य व्यक्ति को सौंपने के मामले में पीड़िता के पिता समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 17 अगस्त 2026 को थाना न्यू राजेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2023 में उसके पिता ने अमलीडीह स्थित रिश्तेदार के घर में जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी के कारण वह भयवश चुप रही। इसके बाद आरोपी पिता द्वारा उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा।

पीड़िता के गर्भवती होने पर उसके पिता द्वारा गर्भपात की दवा लाने तथा बुआ की मदद से उसे दवा खिलाने की बात सामने आई है। बाद में पुनः दुष्कर्म के कारण वर्ष 2025 में पीड़िता दोबारा गर्भवती हो गई।

पुलिस के मुताबिक, गर्भावस्था की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता को वर्षा मंडल के घर ले जाया गया। बाद में उसे गीता राय के घर भेजा गया। आरोप है कि पीड़िता की वास्तविक कम उम्र छिपाकर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से उसे बालिग एवं विवाहित दर्शाया गया और वासुदेव हॉस्पिटल, डंगनिया में भर्ती कराया गया। वहां ऑपरेशन के माध्यम से उसने एक पुत्र को जन्म दिया।

पुलिस का आरोप है कि प्रसव के बाद नवजात शिशु को पीड़िता के पिता, डॉक्टर एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया। इस दौरान पीड़िता से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए।

मामले में थाना न्यू राजेंद्र नगर में अपराध क्रमांक 289/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो एक्ट तथा किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के पिता समेत कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी:

  1. पीड़िता का पिता
  2. पीड़िता की बुआ
  3. रोहित कुमार राय, उम्र 35 वर्ष
  4. साहेब मंडल, उम्र 42 वर्ष
  5. योगिता राय उर्फ गीता राय, उम्र 32 वर्ष
  6. बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मंडल, उम्र 34 वर्ष

पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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Author: Deepak Mittal

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