दोपहर 12 से 03 बजे तक पशुओं से भारवाहन व सवारी कार्य प्रतिबंधित

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111

मुंगेली- परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल देव ने आदेश जारी कर जिले में 30 जून तक दोपहर 12 से शाम 03 बजे तक पशुओं से भारवाहन व सवारी कार्य को प्रतिबंधित किया है।

माह मई और जून में जिले का तापमान 37 डिग्री सेण्टीग्रेड से अधिक रहने की संभावना है, इतने अधिक तापमान में पशुओं पर सामाग्री रखकर व सवारी परिवहन करने पर पशु बीमार हो सकते हैं, या उनकी मृत्यु हो सकती है।

कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *