9 वाहन जब्त, दो प्रतिष्ठानों पर भी दर्ज हुए प्रकरण
रायपुर, 19 जून 2025।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में खनिजों के अवैध दोहन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनिज परिवहन में संलिप्त 9 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही रेत के अवैध भंडारण के दो मामलों में भी विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
रेत और चूना पत्थर के अवैध परिवहन का खुलासा
खनिज विभाग के उपसंचालक राजेश मालवे ने जानकारी दी कि जिन 9 वाहनों को जब्त किया गया है, उनमें 8 वाहन रेत का और 1 वाहन चूना पत्थर का अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। इन वाहनों को बिना वैध दस्तावेजों के खनिज ढोते पकड़ा गया।
प्रतिष्ठित कंपनियां भी कार्रवाई के दायरे में
इसके अलावा, एचओजी, एनसीसी एवं सिम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेत का अवैध भंडारण किए जाने के मामलों में भी प्रकरण दर्ज कर नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अधिनियम की धारा 21 के तहत होगी सख्त सज़ा
उपसंचालक मालवे ने बताया कि इन सभी मामलों में ‘खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957’ की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा पूर्व में ही सभी खनिज ठेकेदारों, परिवाहकों और भंडारणकर्ताओं को यह चेतावनी दी जा चुकी है कि बिना वैध अनुमति के कोई भी गतिविधि गैरकानूनी और दंडनीय मानी जाएगी।
सतत निगरानी और भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
खनिज विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में सतत निगरानी कर रही है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार के मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि खनिज संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।
