रायपुर। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 30 वर्ष पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अदालत में चालान पेश किया है। यह मामला वर्ष 1995 का है, जब तत्कालीन संयुक्त संचालक (ज्वाइंट डायरेक्टर) डीडी भूतड़ा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था।
उल्लेखनीय है कि यह मामला तब का है जब छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश एक राज्य थे। 13 सितंबर 1995 को भोपाल स्थित EOW कार्यालय में मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में रायपुर शाखा को सौंप दिया गया था। जाँच के दौरान ईओडब्लू ने बिलासपुर में एक राइस मिल, कई प्लॉट, जमीनें, सोने के आभूषण और 5 लाख रुपये नगद बरामद किए थे।
अब 30 वर्षों के बाद EOW-ACB ने कोर्ट में जो फाइनल रिपोर्ट (चालान) दाखिल की है, उसमें बताया गया है कि आरोपी डीडी भूतड़ा ने अपनी ज्ञात आय से 303.4 प्रतिशत अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। गौरतलब है कि मामले के दर्ज होने के समय उनकी उम्र 55 वर्ष थी, जबकि अब वे 85 वर्ष के हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
यह मामला सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई और जांच एजेंसियों की सुस्त कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है, जहां तीन दशक बाद न्यायिक प्रक्रिया में पहला ठोस कदम उठाया गया है।
Author: Deepak Mittal










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