छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के अवसर पर बड़ा फैसला लेते हुए 4 मार्च 2026 को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (ड्राई डे) घोषित कर दिया है। यह आदेश राज्य के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले प्रदेश में तीन ड्राई डे समाप्त करने के फैसले को लेकर विवाद और सवाल उठे थे, जिनमें होली भी शामिल थी। अब सरकार ने नया आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
शासन के निर्देशानुसार 4 मार्च को राज्य की सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट-बार, क्लब और स्टार होटलों में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर-मालिकाना क्लबों और निजी प्रतिष्ठानों पर भी यह प्रतिबंध समान रूप से लागू रहेगा।

महानदी भवन से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल शराब दुकानें ही नहीं, बल्कि भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी इस दिन बंद रखी जाएंगी।
अवैध भंडारण और बिक्री पर सख्ती
सरकार ने चेतावनी दी है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्तों को सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Author: Deepak Mittal










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