डिप्टी कलेक्टर की बढ़ी मुश्किलें! जमानत याचिका खारिज, फरार अफसर की तलाश तेज़”
डौंडी थाना क्षेत्र के सनसनीखेज दुष्कर्म और आर्थिक शोषण मामले में बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला अदालत ने पीड़िता की दलीलों और दस्तावेजी सबूतों को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
पीड़िता, जो कि सीएएफ की महिला आरक्षक है, ने अदालत में खड़े होकर आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर वर्षों तक शारीरिक शोषण किया, तीन बार जबरन गर्भपात कराया और आर्थिक शोषण भी किया। बैंक स्टेटमेंट सहित कई सबूत पेश किए गए, जिन्हें अदालत ने अहम माना।
न्यायालय ने आरोपी पक्ष के वकील की दलीलों को खारिज कर स्पष्ट किया कि आरोप गंभीर और साक्ष्यों से समर्थित हैं। थाना प्रभारी उमा ठाकुर के मुताबिक, बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज है। आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस की विशेष टीम लगातार दबिश दे रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वह कानून की गिरफ्त में होगा।

Author: Deepak Mittal
