कलेक्टर का आदेश: बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित

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बलौदाबाजार: जिले में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संचालित परीक्षाओं के सुचारू आयोजन तथा छात्र-छात्राओं की परीक्षा तैयारी में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक सोनी ने बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4 के तहत जिले की संपूर्ण सीमा में प्रभावशील रहेगा। आदेश के अनुसार बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 तथा संबंधित अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत ही दी जाएगी। जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में यह अनुमति अनुविभागीय दंडाधिकारी, अन्य अनुविभाग मुख्यालयों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी, तथा अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसीलों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशासन ने आम नागरिकों से आदेश का पालन करने और परीक्षार्थियों के हित में सहयोग करने की अपील की है।

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Author: Deepak Mittal

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