ब्यूरो प्रमुख – निर्मल अग्रवाल
मुंगेली, छत्तीसगढ़ – जिले में लागू हो रहे तीन प्रमुख नए कानूनों – भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 – के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कुन्दन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष में समीक्षा बैठक की।
बैठक में इन कानूनों के उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और तकनीकी ढांचे पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर कुमार ने कहा कि ये नए कानून केवल दंड व्यवस्था तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी न्याय देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे जनजागरूकता अभियान चलाएं और नागरिकों को नए प्रावधानों की जानकारी दें।
एसपी भोजराम पटेल ने बताया कि इन कानूनों का मूल उद्देश्य हर आपराधिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग इसके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
बैठक में गृह एवं विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं और एसओपी के पालन, साप्ताहिक समन्वय बैठकों, कार्यालयों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, अभियोग पत्रों को 6-90 दिनों के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने, पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, फोरेंसिक जांच, ई-साक्ष्य के पंजीकरण तथा जीरो और ई-एफआईआर की मॉनिटरिंग जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई।
इस बैठक में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा सहित अन्य विभागीय अधिकारी और अधिवक्ता उपस्थित रहे।
