छत्तीसगढ़ सरकार ने बदले बार-क्लब लाइसेंस नियम, फीस में बड़ी कटौती

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रायपुर: Chhattisgarh की Vishnu Deo Sai सरकार ने नई आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों को राहत दी है। राज्य में नए व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बार लाइसेंस शुल्क और बैंक गारंटी की राशि में उल्लेखनीय कमी की गई है।

लाइसेंस फीस में 6 लाख रुपये की कमी

राज्य सरकार ने 7 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में FL-2 (क) और FL-3 (क) श्रेणी के बार के लिए लाइसेंस शुल्क 24 लाख रुपये से घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया है। इससे संचालकों को 6 लाख रुपये तक की सीधी राहत मिलेगी और नए उद्यमियों के लिए बार खोलना पहले की तुलना में सस्ता होगा।

बैंक गारंटी में भी राहत

सरकार ने अनिवार्य बैंक गारंटी की राशि में भी कमी की है, जिससे कारोबार शुरू करने में लगने वाला शुरुआती वित्तीय बोझ घटेगा। माना जा रहा है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को गति मिलेगी।

3-स्टार और उससे ऊपर के होटलों को फायदा

नई नीति के तहत तीन-स्टार और उससे ऊपर की श्रेणी के होटलों की लाइसेंस फीस में भी रियायत दी गई है। इससे पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

रायपुर एयरपोर्ट पर बार की अनुमति

नई आबकारी नीति का सबसे चर्चित फैसला राजधानी Raipur स्थित Swami Vivekananda Airport में बार संचालन की अनुमति है। वर्ष 2026-27 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट पर बार खोलने की इजाजत दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिलने के बाद यात्री एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट्स में विदेशी शराब का सेवन कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों के अनुभव में सुधार होगा।

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Author: Deepak Mittal

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