कोटपा एक्ट के तहत बिलासपुर में कार्रवाई, 10 दुकानों से वसूला गया जुर्माना

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जे. के. मिश्र
ब्यूरो चीफ, नवभारत टाइम्स 24×7 इन, बिलासपुर

बिलासपुर, 22 मई 2025।
जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक सख्ती जारी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर औषधि विभागनगर निगम, और सिरगिट्टी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तिफरा और न्यू बस स्टैंड क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए 10 दुकानदारों से कुल 750 रुपए जुर्माना वसूला।

स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर शिकंजा

टीम ने डीपीएस, सेंट पॉल, डी.के. स्कूल और न्यू बस स्टैंड के समीप दुकानों की जांच की। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाली 5 दुकानों को हिदायत दी गई कि वे तत्काल बिक्री बंद करें।

धूम्रपान निषेध के निर्देश

न्यू बस स्टैंड क्षेत्र की 5 दुकानों को कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत चेतावनी दी गई, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध है। दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे दुकान पर यह सूचना प्रदर्शित करें:

  • “यहाँ धूम्रपान निषेध है”

  • “18 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते”

जागरूकता और चेतावनी दोनों

टीम में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, नगर निगम हेल्थ इंस्पेक्टर धीरज, सिरगिट्टी थाना प्रभारी व स्टाफ शामिल थे। टीम ने दुकानदारों को चेताया कि भविष्य में उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर की अपील

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जनता से अपील की कि वे धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों से दूर रहें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनें और कोटपा एक्ट के प्रावधानों का पालन करें।

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Author: Deepak Mittal

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