रायपुर।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को वित्त विभाग की अहम बैठक ली, जिसमें छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति बदलाव की घोषणा की गई। अब राज्य के शासकीय सेवकों को शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश की अनुमति मिल गई है। हालांकि, इसमें भी कुछ सख्त शर्तें तय की गई हैं।
निवेश को लेकर सरकार का बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन अधिसूचित किया है। इस संशोधन के तहत:
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शेयर (Shares), प्रतिभूतियों (Securities), डिबेंचर्स (Debentures) और म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds) में निवेश की अनुमति
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भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुरूप किया गया यह संशोधन
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नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ा गया, जिससे निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके
इन जोखिम भरे निवेशों पर रहेगा प्रतिबंध
अधिसूचना में स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकारी सेवक इन उच्च जोखिम वाले निवेशों से दूर रहेंगे:
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इंट्राडे ट्रेडिंग (Intraday Trading)
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बीटीएसटी (BTST) – Buy Today, Sell Tomorrow
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फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O)
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क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)
इन सभी निवेश गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।
सरकार का उद्देश्य: पारदर्शिता और अनुशासन
वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए शासकीय सेवकों को वित्तीय स्वतंत्रता और निवेश की सुविधा देना इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि इससे लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जोखिम भरे ट्रेडिंग ऑप्शन पर प्रतिबंध जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की साख की हानि न हो।
