रिश्वत लेने पर महिला पटवारी को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, भेजा जेल

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पावती बनाने के लिये मांगी थी 10 हजार रुपए रिश्वत , लोकायुक्त ने पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था

रतलाम से रिपोर्ट इमरान खान
रतलाम न्यायालय ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर पटवारी आरोपित रचना गुप्ता (शर्मा) निवासी टेलीफोन नगर, रतलाम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपए का रुपए का जुर्माना भी किया गया। सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेजा गया। फैसला गुरुवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायधीश संजीव कटारे ने सुनाया।
सहायक निदेशक अभियोजन व जिला अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि 9 जुलाई 2021 को आवेदक गोपाल सिंह गुर्जर पुत्र मोहनलालजी गुर्जर निवासी ग्राम पलसोडी ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में एक लिखित शिकायत की थी कि उसकी शामलाती कृषि भूमि ग्राम पलसोडी में स्थित है, जिसका न्यायालय रतलाम के आदेश के बाद नामातंरण किया गया है। उक्त भूमि में से आवेदक के हिस्से में सर्वे क्रमांक 207/1/1(1/2) की 6 बीघा कृषि भूमि आई है। उसके हिस्से भूमि की पावती पटवारी श्रीमती रचना गुप्ता को कोर्ट के आदेश से बनानी है, लेकिन उन्होंने अपने पास पेंडिग रखी है। वे पावती बनवाने 8 जुलाई 2021 को पटवारी रचना गुप्ता से बात करने उनके शासकीय कार्यालय गए थे तब पटवारी रचना गुप्ता ने पावती बनाने के एवज में 10 हजार रूपए रिश्वत की मांग की थी। वाइस रिकार्डिंग से कराई थी पुष्टि
शिकायत पर लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने रिश्वत की मांग की पुष्टि के लिए रिश्वत संबंधी वार्तालाप को गोपनीय रूप से रिकॉर्ड करने के लिए गोपाल गुर्जर को शासकीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर दिया था इसके बाद आवेदक गोपाल गुर्जर ने पटवारी रचना गुप्ता के पास जाकर पुनः बात की तथा उनके मध्य हुई वार्तालाप रिकार्ड की थी, जिसमे पटवारी रचना गुप्ता द्वारा रिश्वत के 10 हजार रूपए में से 5 हजार रूपए पूर्व में लिया जाना स्वीकार करते हुऐ शेष रिश्वत की राशि 5 हजार रुपए की ओर मांग की गई। रिश्वत की मांग प्रमाणित पाई गई थी। इसके बाद 12 जुलाई 2021 को लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव व उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए पटवारी रचना गुप्ता को उसके निवास स्थान टेलीफोन नगर से गोपाल गुर्जर से 5 हजार रूपए रिश्वत लेते पकड़ा था। गोपाल गुर्जर ने निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव को बताया था कि रचना गुप्ता ने रिश्वत के 5 हजार रुपए बरामदे में रखी लोहे की पेटी के ऊपर कोने पर रखवा लिये है। इसके बाद लोहे की पंलग पेटी के ऊपर रखे रिश्वत के रुपये जब्त किए गए थे। लोकायुक्त ने विवेचना के बाद 24 अगस्त 2023 विशेष न्यायालय रतलाम में चालान प्रस्तुत किया था, जहां सुनवाई के बाद गुरुवार को पटवारी रचना गुप्ता को सजा सुनाई गई। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने की।

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