म्यूल खाता के जरिए धोखाधड़ी करने वाला तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

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दुर्ग/सुपेला। साइबर धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में सुपेला पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी में शामिल तीसरे आरोपी वीरेंद्र देवांगन उर्फ गोलू (33 वर्ष), निवासी उरला, दुर्ग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इससे पहले इस मामले में प्रशांत विश्वकर्मा और मोंटू कुमार को 25 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

क्या है मामला

सुपेला थाना क्षेत्र में दर्ज अपराध क्रमांक 512/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 317(2), 318(4), 61(2)(क) बीएनएस के अंतर्गत धोखाधड़ी का यह मामला सामने आया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी प्रशांत विश्वकर्मा और मोंटू कुमार ने ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए गोलू देवांगन और राम साव के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था।

साक्ष्यों के आधार पर तीसरा आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

विवेचना के दौरान आरोपियों से जब्त मोबाइल सिम और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने वीरेंद्र उर्फ गोलू की संलिप्तता पाई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

टीम ने निभाई अहम भूमिका

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय यादवउप निरीक्षक मनीष बाजपेयीदीपक चौहानसहायक उप निरीक्षक अजय शंकर अविनाशआरक्षक दुर्गेश राजपूतसूर्य प्रताप सिंह और रवीन्द्र बांधव की विशेष भूमिका रही।

पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि इस ठगी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है और जल्द ही और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस केस को लेकर साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस की गंभीरता और सतर्कता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

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Author: Deepak Mittal

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