रायपुर। नाबालिग विद्यार्थियों के दोपहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने रायपुर जिले के सभी स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को पत्र जारी कर 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को दोपहिया वाहन चलाने से रोकने के निर्देश दिए हैं।
परिवहन विभाग ने शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। अभिभावकों से अपील की जाएगी कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन न दें।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही वाहन उपलब्ध कराने वाले अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। स्कूल-कॉलेज प्रबंधन को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को कहा गया है।
Author: Deepak Mittal










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