दुबई से लौटते ही फंसा रेप केस का आरोपी! एयरपोर्ट पर दबोचा गया दुर्ग-सुपेला कांड का फरार अभियुक्त

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भिलाई: दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म और धमकी के बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी मोहम्मद आरिफ हुसैन आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। विदेश में छिपकर बैठा आरोपी जैसे ही भारत लौटा, एयरपोर्ट पर ही उसका खेल खत्म हो गया।

 दुबई से वापसी बनी गिरफ्तारी की वजह

आरोपी दो जनवरी 2026 को दुबई से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही वह इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचा, सिस्टम में उसके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) का अलर्ट आ गया। सतर्क इमिग्रेशन अधिकारियों ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी।

 कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड, फिर भिलाई लाया गया

सूचना मिलते ही सुपेला थाना पुलिस की टीम कोलकाता रवाना हुई। आरोपी को बैरकपुर सीजेएम कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उसे भिलाई लाया गया।

 शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, फिर जान से मारने की धमकी

पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2022 को सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने शादी की बात दोहराई तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया।

 विदेश भागकर बचने की कोशिश, लेकिन नाकाम

मामला दर्ज होते ही आरोपी भिलाई छोड़कर विदेश फरार हो गया था। जांच में सामने आया कि वह दुबई में काम कर रहा था और वहीं से संपर्क तोड़ चुका था। पुलिस ने कोर्ट की अनुमति लेकर उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कराया, जिसके चलते भारत लौटते ही वह पकड़ में आ गया।

 अब गहन पूछताछ, नेटवर्क की भी जांच

थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी
मोहम्मद आरिफ हुसैन (32 वर्ष)
निवासी – वार्ड नंबर 4, कृष्णा नगर, ताज बिरियानी के पास, सुपेला, जिला दुर्ग है।
पुलिस अब उससे यह पता लगाने में जुटी है कि

  • विदेश में उसे किसने मदद दी

  • फरारी के दौरान वह किन-किन लोगों के संपर्क में रहा

  • और क्या उसने कोई अन्य अपराध भी किया

मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों की भी बारीकी से जांच की जा रही है।

 SSP का सख्त संदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने साफ कहा कि
महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
आरोपी देश में हो या विदेश में, कानून से बच नहीं सकता।

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Author: Deepak Mittal

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