सारंगढ़-बिलाईगढ़: होली पर्व के अवसर पर जिले में 4 मार्च 2026 (रंग खेलने के दिन) को एक दिवसीय ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने जिले में मदिरा के भंडारण, विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण, धारण और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला की सीमा में संचालित सभी देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इनमें देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकान, विदेशी मदिरा दुकान (एफएल-1) के साथ उनसे संलग्न अहाते भी शामिल हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान शराब की बिक्री, परिवहन या अवैध भंडारण पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी और पुलिस विभाग को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय उड़नदस्ते संदिग्ध स्थानों और वाहनों की जांच करेंगे।
कलेक्टर ने कहा कि होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्तीकरण सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Author: Deepak Mittal









Total Users : 8204563
Total views : 8243630