झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में NIA कोर्ट का फैसला

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10 आरोपी दोषी करार, 16 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

जगदलपुर। झीरम घाटी नक्सली हमले के बहुचर्चित मामले में शनिवार, 5 सितंबर को जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में सुनवाई का सामना कर रहे सभी 10 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज था, लेकिन सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।

अदालत ने आरोपियों को 27 लोगों की हत्या और 15 लोगों की हत्या के प्रयास से संबंधित आरोपों में दोषी पाया है। अब दोषी ठहराए गए आरोपियों को सजा सुनाने के लिए अदालत ने 16 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है।

दोषियों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने बताया कि एनआईए की विशेष अदालत ने सभी 10 आरोपियों को दोषी माना है। उन्होंने कहा कि सजा के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की गई है। बचाव पक्ष अदालत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।

ये 10 आरोपी दोषी करार

  1. प्रमिला मोडियम
  2. चैतू लेकाम उर्फ मुन्ना
  3. सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पुनेम मोडियम
  4. मुक्का मांडवी
  5. कोसा कवासी उर्फ कोसाराम
  6. आयता मरकाम
  7. मदकामी देवा
  8. जोगा मदकामी
  9. बनजामी सन्ना उर्फ चमरू उर्फ डेंगा
  10. महादेव नाग

मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। इनमें से एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। शेष 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को फैसला सुनाया गया।

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Author: Deepak Mittal

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