1 अगस्त से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया राजपत्र में प्रकाशन

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1 अगस्त से लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया राजपत्र में प्रकाशन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

राजपत्र के अनुसार, यह योजना 1 अगस्त 2025 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगी। शासन ने यह स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2025 के बाद राज्य सेवा में सीधी भर्ती के तहत चयनित शासकीय सेवकों को केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) अथवा एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।

राज्य शासन ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के आधार पर UPS को अंगीकृत किया है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले समस्त कर्मचारियों का लेखा संधारण और पेंशन संबंधी समस्त कार्य संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि के अधीन होंगे।

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