मुंगेली पुलिस की महत्वपूर्ण अपील: धारदार वस्तुओं पर प्रतिबंध, आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई

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निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111

मुंगेली, 26 अक्टूबर 2025: मुंगेली पुलिस ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित धारदार वस्तु न रखें, अन्यथा आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने एक आधिकारिक पोस्टर जारी कर इसकी जानकारी दी है, जिसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि ऐसी वस्तुओं के अवैध कब्जे पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।यदि कोई व्यक्ति धारदार वस्तु से चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत प्राणघातक हमले का मामला दर्ज किया जाएगा।

यह अपील हाल के अपराधों को देखते हुए जारी की गई है, जहां धारदार हथियारों का उपयोग बढ़ा है, जैसे कि 24 अक्टूबर 2025 को लोरमी क्षेत्र में हत्या के प्रयास के चार आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर चल रही यह मुहिम अपराधों को रोकने के उद्देश्य से है।

दुकानदारों और स्टेशनरी स्टोर संचालकों के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को कटर या धारदार चाकू न बेचें, और हर खरीददार का आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से संभालकर रखें। ऑनलाइन या स्थानीय दुकानों से ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर भी निगरानी बढ़ाई गई है, जैसा कि सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी थी कि प्रतिबंधित चाकू की डिलीवरी अपराध है।

संदिग्ध व्यक्तियों या गतिविधियों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, और इसके लिए मुंगेली पुलिस के निम्नलिखित संपर्क नंबर दिए गए हैं: 9479193044 और 8319412724। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी इस अपील को साझा करने को कहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। हाल के महीनों में मुंगेली जिले में धारदार हथियारों से जुड़े कई मामले दर्ज हुए हैं, जैसे सितंबर 2025 में तलवार लहराने वाले आरोपी की गिरफ्तारी। यह अभियान जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

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Author: Deepak Mittal

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