जे के मिश्र / बिलासपुर हाईकोर्ट में अवकाश के दिन नगर निगम की कब्जा हटाने की कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता चितपाल सिंह वालिया ने नगर निगम द्वारा शुक्रवार शाम को दिए गए नोटिस के खिलाफ अर्जेंट हियरिंग का अनुरोध किया, जिस पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शनिवार को सुनवाई की। इस सुनवाई में जस्टिस एन के व्यास की बेंच ने निगम को किसी भी तरह की कार्रवाई से रोकते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार को नियमित बेंच में निर्धारित की है।
मामले की पृष्ठभूमि में बताया गया कि याचिकाकर्ता चितपाल सिंह कई वर्षों से बिलासपुर के शनिचरी क्षेत्र में दुकान चला रहे हैं। नगर निगम ने उन्हें बिना अनुमति के निर्माण के आरोप में दुकान खाली करने का नोटिस जारी किया था और कहा गया कि निर्धारित समय में दुकान खाली न करने पर निगम खुद निर्माण हटाने की कार्रवाई करेगा।
इस नोटिस के बाद चितपाल सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की याचिका दायर की। अदालत ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वे सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें, विशेषकर 21 मार्च 2024 के आवंटन संबंधी किसी भी साक्ष्य को। कोर्ट ने नगर निगम को फिलहाल किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोका है।
Author: Deepak Mittal










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