सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित DMF घोटाला मामले में पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने कहा कि मामले में आरोप गंभीर हैं, लेकिन इनकी अंतिम पुष्टि ट्रायल के दौरान होगी।
अनिल टुटेजा को इस मामले में 23 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वे 21 अप्रैल 2024 से ही न्यायिक हिरासत में थे। राज्य सरकार की ओर से 2019 के कुछ व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देते हुए आरोपों की गंभीरता बताई गई।
वहीं, टुटेजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और मामले में 85 गवाहों की जांच होनी है, जिससे ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पूरी होने और अंतिम फैसला आने में काफी समय लग सकता है। इसलिए मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत देना सही होगा
Author: Deepak Mittal










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