रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही दवाओं के चार बैचों के उपयोग और मरीजों को वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इनमें 9M India Limited की पेरासिटामॉल दवा के तीन बैच तथा एक अन्य कंपनी की दवा शामिल है।
कॉरपोरेशन ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि इन बैचों की दवाओं का किसी भी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही उपलब्ध स्टॉक को तुरंत रायपुर स्थित दवा गोदाम में वापस जमा कराना अनिवार्य किया गया है।

आदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर, दाऊद कल्याण सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (DKS), शासकीय डेंटल कॉलेज रायपुर सहित रायपुर और बलौदाबाजार के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जनों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को निर्देश जारी किए गए हैं।

CGMSC ने स्पष्ट किया है कि जब तक इन बैचों की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका उपयोग या मरीजों को वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

Author: Deepak Mittal










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