
परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध 69 हजार 200 रुपये की शमन शुल्क की वसूली
बालोद : परिवहन विभाग जिला बालोद द्वारा वर्ष 2024 से अब तक बिना फिटनेस, परमिट, ओव्हरलोड वाहनों, प्रदुषण, बीमा, वर्दी, लायसेंस, आदि वाहनों एवं वाहन









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