(जे के मिश्र, जिला ब्यूरो चीफ ) बिलासपुर / छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में 55 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें महासमुंद की कविता चिंचोलकर का तबादला कांकेर किया गया था। उन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उम्र और स्वास्थ्य के आधार पर यह तबादला चुनौती दी। कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर कविता को महासमुंद में वापस पदस्थ करने का निर्देश दिया।
महासमुंद की कविता चिंचोलकर की कहानी
कविता चिंचोलकर, जो वित्त विभाग में लेखाधिकारी थीं, का स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा महासमुंद से कांकेर किया गया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि उनकी उम्र 61 वर्ष है और यह तबादला उनके स्वास्थ्य और पेंशन संबंधी देरी का कारण बन सकता है। राज्य सरकार के सर्कुलर में कहा गया था कि 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों का तबादला नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा, फिर भी अधिकारियों ने इसका उल्लंघन किया।
कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को उनके पहले के स्थान महासमुंद में पदस्थ करने का निर्देश दिया।
