रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में पशुवध गृह एवं मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस-मटन की दुकानों को बंद रखा जाए। शासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने इसके लिए पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का संदर्भ देते हुए विशेष अवसरों पर पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने की व्यवस्था का उल्लेख किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Author: Deepak Mittal










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