पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद जो पद खाली रह जाएंगे, उन्हें वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों से भरा जाए।
दरअसल, वर्ष 2024 में पुलिस विभाग ने करीब 5967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह स्थिति सामने आई कि कई अभ्यर्थियों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट में आने पर वे कई जिलों की चयन सूची में शामिल हो गए।
इस पर याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में गुहार लगाई कि इससे वास्तविक रूप से कई पद खाली रह सकते हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया कि चयन सूची में 5948 अभ्यर्थियों के नाम प्रकाशित किए गए हैं और एक ही उम्मीदवार के कई जिलों में चयनित होने की संभावना है।
हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच ने स्पष्ट कहा कि सभी विज्ञापित पद केवल चयन सूची से भर पाना संभव नहीं है। ऐसे में जब चयनित उम्मीदवार एक जिले में जॉइन करेंगे, तो अन्य जिलों में पद रिक्त हो जाएंगे।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन रिक्त पदों को नियमानुसार वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाए और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए।
Author: Deepak Mittal










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