बहुचर्चित ‘ब्लू ड्रम कांड’ में मुख्य आरोपी को उम्रकैद, अदालत का बड़ा फैसला

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में वर्ष 2021 के चर्चित ‘ब्लू ड्रम कांड’ में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-16 प्रभात कुमार की अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह सनसनीखेज मामला सितंबर 2021 का है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बालूघाट मोहल्ले में एक किराए के मकान से विस्फोट और आग लगने की सूचना मिली थी। जब दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, तो घर के अंदर एक क्षतिग्रस्त नीले ड्रम से शव बरामद हुआ। शव के टुकड़े कर उसे रसायनों के साथ ड्रम में रखा गया था, ताकि पहचान मिटाई जा सके।

जांच में सामने आया कि मृतक राकेश सहनी की हत्या उसकी पत्नी राधा देवी और उसके प्रेमी सुभाष शर्मा ने मिलकर की थी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नमक, ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल सहित अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया गया था, ताकि शव गल जाए और किसी को भनक न लगे।

बताया गया कि 18 सितंबर 2021 की रात रसायनों के रिएक्शन से ड्रम में विस्फोट हो गया, जिससे कमरे में आग लग गई और पूरा मामला उजागर हो गया। 19 सितंबर को मृतक के भाई दिनेश सहनी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में राधा देवी, उसकी बहन कृष्णा देवी, साढ़ू विकास कुमार और सुभाष शर्मा को नामजद किया गया था।

सुभाष शर्मा को घटना के बाद गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अदालत में उसने अपराध स्वीकार कर लिया था। उसकी जमानत याचिका पटना हाई कोर्ट द्वारा दो बार खारिज की जा चुकी थी।

अदालत के फैसले के बाद सुभाष शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं, मृतक की पत्नी राधा देवी घटना के बाद से फरार बताई जा रही है। अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई अभी जारी है।

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Author: Deepak Mittal

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