रायपुर के होटल-बार संचालकों को चेतावनी, नियमों के सख्त पालन के निर्देश

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रायपुर: पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था के तहत कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से डीसीपी ने शहर के होटल, बार एवं क्लब संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठानों में लाइसेंस की शर्तों, निर्धारित समय-सीमा और संचालन संबंधी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करें।

डीसीपी ने होटल-बार परिसरों में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के उपयोग व बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर पुलिस को उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

उन्होंने महिला ग्राहकों और स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, परिसरों में पर्याप्त संख्या में कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा प्रवेश-निकास स्थलों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही होटल, बार और क्लबों में किसी भी प्रकार के हथियार के साथ प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, सुदृढ़ सुरक्षा जांच व्यवस्था तथा नियम उल्लंघन की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने को कहा गया।

इसके अलावा सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत समस्त स्टाफ का अनिवार्य रूप से पुलिस वेरिफिकेशन कराने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक सुरक्षा प्रबंध बनाए रखने के निर्देश दिए गए। डीसीपी ने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, पुलिस के साथ बेहतर समन्वय, शांति व्यवस्था बनाए रखने और सामाजिक दायित्वों के प्रभावी निर्वहन पर विशेष बल दिया गया।

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Author: Deepak Mittal

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