रतलाम से इमरान खान की रिपोर्ट
रतलाम रक्षाबंधन और आदिवासी दिवस को पर जिले की कुछ शराब की दुकान बंद रहेगी। दरअसल आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियो ओर नेताओं ने आदिवासी दिवस ओर रक्षाबंधन पर्व के दिन शराब दुकान बंद रखने को लेकर को कलेक्टर और अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया था।
जनप्रतिधियों ने कलेक्टर से मांग की थी कि वे शराब दुकानें बंद करने का आदेश जारी करे। जिसके बाद कलेक्टर ने अपने आदेश जारी करते हुए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए थे। जिसके बाद जिले की कुछ क्षेत्र की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए है।


दरअसल कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा(1) मैं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं प्रशासकीय लोकहीत में 9 अगस्त 2025 को विश्व आदिवासी दिवस पर निम्न दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
विश्व आदिवासी दिवस पर जिला रतलाम की विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान समस्त एफ एल -२/एफ,एल-3 बार एवं वाइन वाइन आउटलेट को अपराहं 5ः00 बजे तक के लिए बंद रखी जाना है दुकान बंद रखे जाने वाली कंपोजिट मदिरा दुकानों का नाम मोरवानी, पलाश, धामनोद, पंचेड, नामली क्रमांक 1 नामली क्रमांक 2, सेमलिया, गुणावद, बांगरोद, अमलेटा, धराड़, बिलपांक, बिरमावल, सिमलावदा, सातरूंडा चौराहा दंतोड़िया, शिवपुरी, कमेड, पलसोड़ा बड़बड़ सज्जन मिल रोड पावर हाउस रोड, त्रिपोलिया गेट, लक्कड़पिठा, नाहरपुरा, फ्रीगंज, स्टेशन रोड, बस स्टैंड ,शनिगली, शहरसराय, बिरिया खेड़ी, रेलवे कॉलोनी, सैलाना रोड ओवर ब्रिज, जावरा रोड, सालाखेडी़, प्रतापनगर, सेजावता, डोसीगांव, सैलाना क्रमांक 01 व 02, सरवन, बाजना क्रमांक 01व 02 केलकच्छ रावटी शिवगढ़ आदि दुकानें बंद रहेगी

Author: Deepak Mittal
