बिलासपुर : तखतपुर ब्लॉक के मिडिल स्कूल निगारबंद में पदस्थ शिक्षक भोलादेव ध्रुव को प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौज करने और विद्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। तहसीलदार तखतपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 17 सितंबर को संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को अवगत कराया गया कि तहसीलदार तखतपुर ने 13 सितंबर 2024 को मिडिल स्कूल निगारबंद का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि शिक्षक भोलादेव ध्रुव 12 सितंबर से बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित थे।
प्रधान पाठक ने तहसीलदार को बताया कि श्री ध्रुव कई बार दो-तीन दिनों तक गायब रहते हैं और फिर बेक डेट पर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करने का दबाव डालते हैं। मना करने पर वह दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं।

इसके अलावा, 18 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक भी श्री ध्रुव बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे थे, जिसके बाद 26 जुलाई को प्रधान पाठक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की घटना भी सामने आई थी। पूर्व में भी, 24 जुलाई 2016 से 10 अगस्त 2016 तक अनुपस्थिति के कारण उनका वेतन काटा गया था।
शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है, जिसे गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 के तहत शिक्षक भोलादेव ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तखतपुर नियत किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
Author: Deepak Mittal










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