नवभारत टाइम्स जिला बीजापुर ब्यूरो प्रमुख जरखान 6263448923
03 नवीन आपराधिक कानून पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों के साथ कार्यशाला का आयोजन
पूर्व में लागू कानून में हुए बदलाव के सबंध में जागरूकता कार्यक्रम*
नवीन कानून नागरिकों पर केंद्रित, न्याय की अवधारणा को लिए हुए, त्वरित रूप से न्याय सुलभ कराने हेतु नए भारत का नवीन कानून है
पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 तीन नए कानूनों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला आयोजित हुआ। उक्त कार्यशाला में उप पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश सिन्हा, उप पुलिस अधीक्षक श्री तुलसीराम लेकाम एवं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री गरिमा दादर ने नए कानून के उद्देश्य उनकी उपयोगिता पर विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया ।
तीनों कानूनों में हुए बदलाव को सामान्य शब्दों में पुराने कानून में हुए बदलाव को समझाया । पुराने कानून और नए कानून का तुलनात्मक रूप से समीक्षा करते हुए उनके उपयोगिता जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का प्रयोग, समयबद्ध प्रक्रिया,औपनिवेशिक कानूनों में सुधार को स्पष्ट किया गया ।
कार्यशाला में नवीन कानूनों की आवश्यकता, नवीन कानून में प्रौद्योगिकी का समावेश, पारदर्शिता और जवाबदेही, नवीन कानूनों के क्रियान्वय हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता, अपराध पीड़ितों के अधिकार, सामाजिक न्याय और समावेश, पुनर्वास और सुधार, कानून प्रवर्तन में सुधार आदि विषयों पर चर्चा एवं जानकारी दी गई ।
नवीन कानून के लागू करने का लक्ष्य – सवैधानिक न्याय, न्याय केन्द्रित प्रणाली, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना, पीड़ित-केन्द्रित न्याय, सुलभ न्याय, प्रक्रिय को सुसंगत और पादरर्शी बनाना है । नवीन कानून के लागू करने का उद्देश्य निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना, विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहाई और कारावास की अवधि को कम करने के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान है । तकनीक के उपयोग तथा प्रक्रियाओं एवं कार्यवाही की समयबद्ध तरीके से निस्तारण से न्याय देने की कुशलता में वृद्धि होगी ।
थाना क्षेत्र में नवीन कानूनों के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ।
कार्यशाला में जिला स्तरीय पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी एवं मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए ।
Author: Deepak Mittal













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