थाना झिलमिली में नया कानून को लेकर जागरूकता शिविर

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Deepak Mittal

ए.पी.दास,नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्लॉक प्रमुख

थाना झिलमिली में नया कानून को लेकर जागरूकता शिविर

 

भैयाथान :- भैयाथान क्षेत्र अंतर्गत थाना झिलमिली में केंद्रीय सरकार द्वारा पारित नए कानून में बदलाव के संबंध में जागरूकता शिविर लगाया गया,आज थाना झिलमिली के थाना प्रभारी नसीमुद्दीन अपने जिले के मुखिया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नए कानून के संबंध में जागरूकता शिविर लगाया गया जिसमें थाना के थाना प्रभारी की ओर से भारत सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के संबंध में अपने क्षेत्र के लोग जनता विद्यार्थी यो एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दुकानदारों वी जनप्रतिनिधियों नए कानून की जानकारी दिया तथा उन्होंने यह भी बताया कि आप किसी भी व्यक्ति को थाना में FIR के लिए थाना नहीं आना पड़ेगा वह ऑनलाइन अपना रिपोर्ट दर्ज कर सकता है और तीन दिवस के अंदर उसे ऑनलाइन FIR कॉपी में आवेदक का साइन आवश्यक रूप से कराया जाएगा यदि आवेदक अपना उसे ऑनलाइन फिर में हस्ताक्षर नहीं करता है तो FIR को शून्य घोषित किया जा सकेगा ऐसा बदलाव कानून में किया गया है उन्होंने आई .टी एक्ट के तहत किए के बदलाव कानून को भी बताया तथा विद्यार्थियों महिलाओं और विभिन्न धाराओं के संबंध में क्या-क्या कानून में प्रावधान दिए गए हैं और बदलाव किए गए हैं के संबंध में भी जनता को बताया।अंतिम में थाना प्रभारी के द्वारा आम जनता से अपील किया गया कि नया कानून के जागरूकता मेआम जनता की सहयोग की आवश्यकता है आप सभी लोग इस नए कानून को जागरूकता के लिए आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे ऐसा आशा ने विश्वास है कि आप जनता के मध्य पुलिस का जो संबंध है वह मधुर बनाने में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगेधिवक्ता जी. के अग्रवाल एवं नायब तहसीलदार के द्वारा भी भारत सरकार द्वारा पारित तीन वीधीयो में नये संशोधन कानुन के संबंध में बताया शिविर में मुख्य रूप से भैया थान क्षेत्र अंतर्गत सभी पाटियो जनप्रतिनिधि एवं विद्यार्थी , वरिष्ठ नागरिक सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता गण के साथ-साथ थाना झीलमिली के स्टाफ गण वआम जनता उपस्थित रहे।,,000

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Author: Deepak Mittal

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