📍 रायपुर।
रायपुर के ड्राइवर सुनील कुमार वर्मा हत्याकांड में न्याय का पल आया है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की कोर्ट ने शनिवार को दो आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹700-700 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर 9-9 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
🕵️♂️ क्या था मामला?
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14 अप्रैल 2023 की रात, रायपुर के पुरानी बस्ती निवासी सुनील कुमार वर्मा को अभनपुर जाने के लिए कार बुकिंग मिली थी।
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लेकिन ये बुकिंग थी एक साजिश, जिसे तपन बांधे उर्फ धन्नू और राकेश कुर्रे उर्फ हसन ने मिलकर अंजाम दिया।
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दोनों ने सुनील की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और शव को तपन के घर के आंगन में गाड़ दिया।
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ड्राइवर की कार और नकदी लूट कर फरार हो गए।
📹 कैसे खुला राज?
परिजनों ने जब देर रात तक सुनील की कोई खबर न मिलने पर पुलिस में शिकायत की, तब सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अभनपुर व रायपुर क्राइम ब्रांच टीम के जरिए पूरे मामले का राजफाश किया।
⚖️ अदालत का फैसला:
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अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय यादव ने कोर्ट में कहा कि यह मामला बेहद गंभीर और योजनाबद्ध हत्या का है।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी पहले से दोषी नहीं हैं, लेकिन कोर्ट ने मजबूत साक्ष्यों और कबूलनामों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Author: Deepak Mittal
