सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम गायन को अनिवार्य बनाए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका गृह मंत्रालय के एक सर्कुलर के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय गीत गाने का निर्देश अनिवार्य नहीं है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि मुहम्मद सईद नूरी की तरफ से दायर याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है।
भेदभाव की आशंकाओं को अदालत ने अस्पष्ट करार दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि देश में हर धर्म का सम्मान किया जाता है।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8194499
Total views : 8230916