रायपुर। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की आखिरी तारीख 15 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक घोषित कर दी है। इस योजना के अंतर्गत अब किसान केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम दर पर अपनी फसल का बीमा करवा सकेंगे, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई मिल सकेगी।
किन फसलों का होगा बीमा?
शासन द्वारा अधिसूचित प्रमुख फसलें जैसे –
धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर (तुअर), कोदो, कुटकी और रागी शामिल की गई हैं।
कौन करा सकता है बीमा?
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ऋणी और गैर ऋणी किसान, दोनों योजना में शामिल हो सकते हैं।
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भू-धारक किसान और बटाईदारों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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गैर ऋणी किसान बुआई प्रमाण पत्र व दस्तावेज़ देकर आवेदन कर सकते हैं।
प्रीमियम और बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर):
| फसल | बीमित राशि (₹) | प्रीमियम (₹) |
|---|---|---|
| उड़द | 30,000 | 600 |
| मूंग | 29,000 | 580 |
| मूंगफली | 42,000 | 840 |
| कोदो | 22,000 | 440 |
| कुटकी | 22,000 | 440 |
| मक्का | 48,000 | 960 |
| अरहर | 40,000 | 800 |
| रागी | 25,000 | 500 |
प्राकृतिक आपदाओं से मिलेगी राहत:
फसलें यदि सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से नष्ट होती हैं, तो बीमा के अंतर्गत किसानों को राहत दी जाएगी।
सरकार की अपील:
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में बीमा कराकर खुद को आर्थिक जोखिम से बचाएं और भविष्य सुरक्षित करें।
Author: Deepak Mittal









