मध्य प्रदेश में कारोबार और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता), 2026’ को मंजूरी दे दी है।
इसके बाद प्रदेश में दुकानें, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, कारोबार का समय बढ़ाने के साथ सरकार ने कर्मचारियों के काम के घंटे, ओवरटाइम, सुरक्षा और महिला कर्मचारियों से जुड़े नियम भी तय किए हैं। यानी प्रतिष्ठान रात-दिन खुले रह सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों से मनमाने तरीके से काम नहीं कराया जा सकेगा।
Loading Viewer...
नई व्यवस्था के तहत दुकानों और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की समय सीमा को आसान बनाया गया है। अब जरूरत के अनुसार दुकान, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठान 24 घंटे चलाए जा सकेंगे। इसका मकसद कारोबार को बढ़ावा देना और राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को ज्यादा सुविधाजनक बनाना है।
हालांकि, रात में कारोबार और कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर अलग-अलग सुरक्षा प्रावधान लागू होंगे।
Author: Deepak Mittal









Total Users : 8226959
Total views : 8271901