प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से बिना मान्यता के संचालित हो रहे प्ले स्कूलों को लेकर अब सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।


विभाग द्वारा जारी औपचारिक आदेश के अनुसार, बिना मान्यता संचालित सभी प्ले स्कूलों की व्यापक जांच की जाएगी। साथ ही पंजीयन प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करने और निर्धारित मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
यह कदम बच्चों की सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
Author: Deepak Mittal










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