एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई का जवाब आने तक उनके सरेंडर पर रोक लगा दी है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले, 2 अप्रैल को हाईकोर्ट ने इस मामले में अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत प्रदान की है और मामले में आगे की कार्यवाही सीबीआई के जवाब पर निर्भर करेगी।
Author: Deepak Mittal










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