मतदान से 48 घंटे पहले बाहरी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ने के निर्देश

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ईवीएम से छेड़छाड़ पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी


पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तथा बाहर से लाए गए हैं, उन्हें चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही तत्काल क्षेत्र छोड़ना होगा। अर्थात, मतदान से 48 घंटे पूर्व ऐसे सभी लोगों का निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाना अनिवार्य होगा।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही, दुर्व्यवहार, पक्षपात या कर्तव्यों में विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा और मामले की गंभीरता के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


वहीं, केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सभी पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार


ईवीएम पर सभी उम्मीदवारों के बटन स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए और किसी भी बटन को टेप, गोंद या अन्य सामग्री से ढका नहीं होना चाहिए।


बैलेट यूनिट के उम्मीदवार बटन पर किसी प्रकार का रंग, स्याही, इत्र या रसायन नहीं लगाया जाना चाहिए, जिससे मतदान की गोपनीयता प्रभावित हो।


यदि इस तरह का कोई मामला सामने आता है, तो पीठासीन अधिकारी तत्काल सेक्टर अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेंगे।


ऐसे सभी मामलों को ईवीएम से छेड़छाड़ या हस्तक्षेप माना जाएगा, जो एक गंभीर चुनावी अपराध है।

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Author: Deepak Mittal

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