छत्तीसगढ़ में नगर पालिक परिषदों एवं नगर पंचायतों का आय-आधारित वर्गीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ते) नियम, 1967 में संशोधन करते हुए नियम–3 को प्रतिस्थापित कर दिया है।
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नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगरीय निकायों का वर्गीकरण अब उनकी वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित किया गया है।
Author: Deepak Mittal










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