सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG परीक्षा में NTA की ओर से दिए गए ग्रेस मार्क्स को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स को मनमाना बताते हुए इन्हें रद्द करने और बिना ग्रेस मार्क्स के नई संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा में पूछे गए कुछ सवालों के जवाब NCERT की किताबों में दर्ज तथ्यों से मेल नहीं खाते, इसके बावजूद अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक दिए गए।
हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले से NTA को बड़ी राहत मिली है और NEET UG परीक्षा को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थमता नजर आ रहा है।
Author: Deepak Mittal








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