छत्तीसगढ़ में नगर पालिक परिषदों एवं नगर पंचायतों का आय-आधारित वर्गीकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ते) नियम, 1967 में संशोधन करते हुए नियम–3 को प्रतिस्थापित कर दिया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगरीय निकायों का वर्गीकरण अब उनकी वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित किया गया है।
Author: Deepak Mittal










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