जे के मिश्र, जिला ब्यूरो चीफ नवभारत टाइम्स 24*7in
बिलासपुर
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राचार्य पदोन्नति मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक प्राचार्य पदोन्नति से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया जाए। अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय की गई है।
यह मामला बी.एड. डिग्री को अनिवार्य करने को लेकर है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि बी.एड. की अनिवार्यता से कई योग्य और अनुभवी शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो सकते हैं। वहीं, शासन की ओर से कहा गया कि यह शर्त सही है।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सभी पक्षों को अपने जवाब देने का मौका दिया है। साथ ही कहा है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई पदोन्नति आदेश जारी न किया जाए।
इस फैसले के बाद कई शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पहले ही पदोन्नति प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है और अब और देरी से कई शिक्षक बिना लाभ के रिटायर हो जाएंगे।
अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी और उसी के बाद तय होगा कि आगे क्या निर्णय लिया जाएगा।
Author: Deepak Mittal









Total Users : 8222300
Total views : 8265814