छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और एकरूप बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल के गठन को लेकर राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे राज्यपाल के हस्ताक्षर से प्रकाशित किया गया है।
जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब छत्तीसगढ़ में “कर्मचारी चयन मंडल” का गठन किया जाएगा। इस मंडल के अस्तित्व में आते ही वर्तमान में कार्यरत व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही व्यापमं की सभी परिसंपत्तियां और संसाधन नए कर्मचारी चयन मंडल में समाहित कर दिए जाएंगे।
यह निर्णय “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026” को प्रभावी करते हुए लिया गया है। अधिनियम के तहत तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए एक समान चयन प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रवेश परीक्षाओं का संचालन भी यही मंडल करेगा।
राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह अधिनियम पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा और इसकी प्रभावी तिथि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से तय की जाएगी।
Author: Deepak Mittal









Total Users : 8183584
Total views : 8216154