मानपुर इलाके में महिला तहसीलदार ने ट्रैक्टर चालक की सरेराह जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि तहसीलदार ने अपने सैंडल से भी ड्राइवर को पीटा है। देर शाम पीड़ित ट्रैक्टर चालक मानपुर थाने पहुंचा। जहां उसका बयान तो लिया गया, लेकिन किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया है।
घटना बीते सोमवार शाम ग्राम तोलूम के पास की है। जानकारी मुताबिक भर्रीटोला निवासी तरुण मंडावी अपने ट्रैक्टर में चार अन्य लोगों को बैठाकर गांव लौट रहा था। तभी पीछे से तहसीलदार संध्या नामदेव अपनी कार को खुद ड्राइव करते हुए आ रही थी। तहसीलदार ने बार-बार हार्न दिया, लेकिन सड़क की चौड़ाई कम होने के चलते ट्रैक्टर चालक तरुण साइड नहीं दे पा रहा था, जगह मिलते ही उसने साइड दी, तब तहसीलदार ने ट्रैक्टर रुकवाई और चालक की पिटाई कर दी।
बीते दिनों दैनिक समाचार पत्र में तहसीलदार सुश्री संध्या नामदेव पर ट्रैक्टर चालक से मारपीट का आरोप लगा। इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था
यह लिखा है निलंबन आदेश में
तहसीलदार सुश्री संध्या नामदेव ने इस आरोप को गलत और निराधार बताया। कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के प्रतिवेदन में बताया गया कि उक्त ट्रैक्टर तहसीलदार के निवेदन पर थाने में ले जाया गया था।
तहसीलदार ने वाहन को बिना उचित जांच के और संबंधित चालक का पक्ष सुने बिना ही थाने में भेज दिया। तहसीलदार द्वारा बिना उच्च अधिकारियों को सूचित किए वाहन को जब्त करना नियमों के विरुद्ध पाया गया।
तहसीलदार सुश्री संध्या नामदेव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम (3) के विपरीत है। इसलिए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
Author: Deepak Mittal










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