मुंगेली- जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन (संशोधित) अधिनियम 2023 के तहत अब पंजीयन के बाद डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु की घटना घटित हुई है।
उसी स्थान के रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा पंजीयन किया जाएगा और आवेदकों को डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। जिले के सभी शासकीय अस्पतालों के प्रभारी, नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों के सीएमओ, और ग्राम पंचायतों के सचिव को रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त किया गया है। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए 21 दिनों के भीतर निःशुल्क पंजीयन करवाएं।
इसके लिए उन्हें केवल अधिकृत रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) कार्यालय से संपर्क करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी मुकुल सोनी से संपर्क किया जा सकता है।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8166133
Total views : 8192417