रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के Finance Department Chhattisgarh ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम बिल भुगतान को लेकर आदेश जारी किया है। इस संबंध में सभी विभागों और कोषालय अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार के भुगतान से जुड़े बिल 25 मार्च तक कोषालय और उप-कोषालय में अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएंगे। वहीं इन बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई है।
वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि भुगतान प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए 28 और 31 मार्च को भी सभी कोषालय खुले रहेंगे, ताकि लंबित बिलों का समय पर निपटान किया जा सके।
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में भुगतान संबंधी कार्य सुचारु रूप से पूरे हो सकें।
Author: Deepak Mittal








Total Users : 8181042
Total views : 8212715