जे के मिश्र l बिलासपुर: गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक चक्रवाल, रजिस्ट्रार एएस रणदिवे और मानव संसाधन विभाग दिल्ली के सचिव संजय कुमार को हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने 6 मार्च 2023 को याचिकाकर्ता विजय कुमार गुप्ता सहित अन्य के पक्ष में आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं की सेवा नियमितीकरण रद्द करने का 19 फरवरी 2010 का निर्णय गलत था और इसे निरस्त कर सभी लाभ याचिकाकर्ताओं को प्रदान किए जाएं। हालांकि, विश्वविद्यालय ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
इस फैसले को चुनौती देते हुए विश्वविद्यालय ने डिवीजन बेंच में अपील की, जिसे 22 जून 2023 को मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश राकेश मोहन पांडे की बेंच ने खारिज कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी 15 मई 2024 को न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और प्रशांत मिश्रा की बेंच ने अपील खारिज कर दी।
विश्वविद्यालय द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर याचिकाकर्ता के वकील दीपाली पांडे के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर मामले में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
