रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत सचिवों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 17 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक चली 31 दिनों की हड़ताल अवधि को विशेष अवकाश के रूप में स्वीकृत कर दिया है। यह आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14 जुलाई 2026 को जारी किया गया।

जारी आदेश के अनुसार, यह लाभ उन पंचायत सचिवों को मिलेगा जिन्होंने भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की शर्त स्वीकार की है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि हड़ताल अवधि के दौरान उपलब्ध अर्जित अवकाश का समायोजन किया जाएगा तथा शेष अवधि के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
Author: Deepak Mittal









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